कृषि सेवा केंद्र लाइसेंस पूरी प्रक्रिया, Online Registration | Krishi Seva Kendra Licence

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आज किसानो के लिए सबसे जरूरी सेवा कृषि केंद्र का चलन अब छोटे छोटे गांवो मे भी देखने को मिलता है इसको अलग अलग जगह के हिसाब से बोलते है जैसे कई एरिया मे Krushi Seva Kendra या Chemical Shop

इसी के चलते हमारे बहुत सारे किसानो और युवावो के मन मे भी कृषि केंद्र लाइसेंस लेकर Dukan या Service Center खोलने और पैसे कमाने का दौर चल रहा है।

लेकिन Krushi Seva Kendra License लेने के लिए अपके पास Degree या diploma होना चाहिए तभी आप लायसन्स ले पाएंगे।

इसी को ध्यान मे रखते हुये हम आपके लिए पूरी जानकरी लेकर आए जिसमे आपका सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा।

Krishi Kendra खोलने के लिए लाइसेंस हम किस तरह से और कैसे ले सकते है और क्या क्या दस्तावेजों (Documents, Qualification) की जरुरत पड़ सकती है ।

और साथ में कितना Eligibility चाहिए और इसका उपयोग हम कितनी तरीको से कर सकते है Krishi Kendra License हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Online Registration) या अपने जिला के कृषि विभाग से करा सकते है तो चलिये इसकी सारी Process के बारे मे चर्चा करते  है ।

कृषि सेवा केंद्र कैसे खोले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Krishi Seva Kendra Licence Online Registration)

अगर आप कृषि केंद्र शुरू करने का सोच रहे हैं तो आपको किसी भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके जो भी काम के डाटा, दस्तावेज, नोट्स इत्यादि होंगे उन्हें एक जगह संभाल के कैसे रख सकते हैं।

तो इसका जवाब है Lio App यहाँ आप अपने सभी डाटा, कीमती दस्तावेज, और आसानी से रख सकते हो और उन्हें ट्रैक कर सकते हो। Lio App की खासियत यह है कि यह 10 भाषाओं में उपलब्ध है और इसमें रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं जो आपके डाटा को नोट करना आसान बनाती हैं।

कृषि केंद्र लाइसेंस का उपयोग (Use Of Krushi Kendra Licence)

सबसे पहले तो ये जानना जरुरी है हमें किस काम के लिए जरुरत पड़ती है तो इसमे  कई लोग तो Krishi Seva Kendra दुकान खोलने के लिए Licence , Agri input लेता है ।

तो कोई बड़े किसान है तो वह खुद कंपनी से अपने लिए खाद और दवाई सस्ती मिले इस कारण से लाइसेंस लेता है जो की दोनों सही बात है।

कृषि केंद्र लाइसेंस के लिए Eligibility (Krushi Kendra Licence Qualification)

Licence के लिए Qualification के बारे में बात करे तो ये कृषि केंद्र लाइसेंस वो व्यक्ति ले सकता है जिसके पास BSc (Agri) का डिग्री है या फिर जिन्होंने सामान्य BSc में रसायन विषय के साथ किया है।

वो तीनो लायसन्स एक साथ ले सकता है और BSc (Agri) वालो के लिए License मिलना एकदम आसान हो जाता है। जिसमे खाद, कीटनाशक और बीज (Khad, Chemical, Beej) का Licence आता है।

लेकिन जिसके पास इनमे से कोई भी डिग्री नहीं है वो सिर्फ बीज और खाद का Licence ले सकता है और दुकान खोलकर बेच सकता है ।

लेकिन आप दूसरे अपने दोस्त या फिर रिसतेदार जिसके पास degree है उनके नाम से लेकर खोल सकते है, Krushi Seva Kendra License दूसरे के नाम से रहेगा लेकिन Dukan आप चलाएँगे इसमे कोई भी परेशानी नहीं आएगी।

ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते है कई जगहो पर Diploma भी लिया जाता है इसके आप अपने जिला के कृषि विभाग मे जाकर पता कर सकते है क्योकि वही आपको और अच्छे से जानकारी मिल पाएगी।

इस तरह आप Agro Licence (कृषि केंद्र लाइसेंस) लेकर अपने लिए सीधा कंपनी से कोई भी product सीधा ले सकते है ये तो हुई Eligibility की बात अब आगे की Process देखते है।

Krushi Kendra Licence Documents
Krushi Kendra Licence Documents

कृषी केंद्र लाइसेंस के लिए दस्तावेज (Licence Documents)

2 पासपोर्ट फोटोजिसके नाम से लेना है
Licence Form भर के देना है
आधार कार्डOriginal Documents
वोटर कार्डOriginal   
Degree/DiplomaOriginal (Photo Copy)
दुकान का नक्शा का ब्लुप्रिंटपटवारी से मिलेगा या ट्रेस पेपर मे हाथ से बनाना है
NOC प्रमाण पत्रसरपंच या नगर पालिका से लिया जाता है
Principal Certificateदवाई कंपनी से मिलता है
जमीन का प्रमाणित Certificateप्रमाणित करने के लिए

अब आपको ये माहिती (Mahiti) मिल गई की Documents कौन-कौन सा लगेगा ये सभी दस्तावेज जुगाड़ होने के बाद आपको चाहिए की हमें कौन कौन सा Licence बनवाना है ।

तो हम यहा पर तीनो  लाइसेंस ले सकते है अगर हमारे पास डिग्री है। नहीं तो हम बीज और खाद (Khad Beej) का Licence ले सकते है।

तो इसके लिए अलग अलग फीस रखी गई जो की फार्म Apply करते समय आपको बैंक के चालान के माध्यम से जमा करना होता है जिसकी फीस Requairement है।

बीज के लिए1000 रुपये
खाद के लिए1250 रुपये
कीटनाशक के लिए1500 रुपये

(ये फीस अलग अलग राज्य के हिसाब से थोड़ा बहुत बदल सकता है क्योंकि सरकार की tax के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है)

कृषि केंद्र लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन (Krushi Seva Kendra Licence Registration Process, Online)

इस तरह उसके बाद आप सीधा Krishi Seva Kendra Licence के लिए Online Registration (ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन) करवा सकते है जो की CSC Center  या Online सेंटर में हो जाता  है ।

या फिर आप अपने  जिले के कृषि विभाग में जा सकते है और सभी दस्तावेज को जमा करना होता है जो की पूरी तरह प्रमाणित होना चाहिए । जो आप अपने राज्य के हिसाब से जैसे महारास्ट्र (Maharashtra), बिहार, उत्तरप्रदेश जो भी राज्य हो यही Process करना पड़ेगा ।

तो इस तरह से आपको जरुरी दस्तावेजों को फार्म में लगाना होगा जो की बेहद ही जरुरी है जिसमे आधार कार्ड जो id के रूप में उसके बाद NOC प्रमाण पत्र जो की सरपंच या नगर पालिका से लिया जाता है जो की आपके एरिया के सरपंच को कोई अपप्ति नहीं है की आप लाइसेंस ले रहे है ।

उसके बाद आप जिस जगह कृषि सेवा केंद्र खोलना चाहते है उस दुकान या जगह का ब्लुप्रिंट आपके पास होना चाहिए और अगर आपने किराया से शॉप लिए है तो आपको उस जगह का अग्रीमेंट कराना भी जरुरी है और इसको भी आपको दस्तावेज में शामिल करना है  ।

इसके बाद फिर आपको लगने वाला है Principal Certificate जो की दवाई कंपनी से लेना है की आप कौन कौन से कंपनी का सामान बेचना चाहते उस हिसाब से आप 5 से 6 कंपनी का ले लीजिये।

और ये आपको कंपनी में जाकर मिलेगा उसके साथ ही साथ O Farm भी लगाना ना भूले तो ये तो हुई पूरी दस्तावेजों को जमा करने की प्रक्रिया।

इसके बाद आपको ये सभी काम करने के बाद 28 से 30 दिन लगभग एक महीना इंतजार करना है क्योकि Krishi Kendra Licence बनने में इतना समय लग जाता है।

तो कैसी लगी हमारे द्वारा दी गई Krishi Seva Kendra License kaise Banaye की जानकारी हमें जरूर बताये और हो सके तो जानकारी अपने मित्रो के साथ शेयर करे।

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FAQ

Q. क्या कृषि मे डिप्लोमा वालों को लाइसेंस मिल सकता है?

Ans. हाँ कृषि मे 1 या 2 वर्षीय डिप्लोमा वालों को License मिल जाएगा ।

Q. कीटनाशक दवाइयों का लाइसेंस कैसे बनता है?

Ans. जिले या फिर कृषि विभाग इसके लिए लाइसेन्स बना के देता है ।

Q. खाद बीज का लाइसेंस लेने के लिए क्या करना पड़ता है?

Ans. खाद बीज के लाइसेन्स के लिए आपको अपने जिले या तहसील के कृषि विभाग से संपर्क करना पड़ेगा वही आपका लाइसेंस बनेगा।

Q. कृषि केंद्र खोलने के लिए क्या करें?

Ans. कृषि केंद्र खोलने के लिए आपको खाद, बीज, कीटनाशक का अलग अलग लाइसेन्स लेना पड़ेगा।

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